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Rules for changing vehicle color: क्या आप भी अपने गाड़ी का कलर बदलना चाहते है तो जानिए RTO के नियम!

Rules for changing vehicle color

Rules for changing vehicle color

क्या आप भी अपने गाड़ी का कलर बदलना चाहते है तो जानिए RTO के नियम!

आजकल लोग अपनी कारों को नया रूप देने के लिए रंग बदलवाना पसंद करते हैं। कुछ लोग पुरानी कार से ऊब जाते हैं, तो कुछ लोग अपनी कार को अलग पहचान देना चाहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वाहन का रंग बदलने के लिए कुछ नियम और कानूनी पहलू भी होते हैं?

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परिवहन विभाग की अनुमति क्यों जरूरी है?

परिवहन विभाग की अनुमति के बिना वाहन का रंग बदलना अवैध माना जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वाहन का रंग उसके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) में दर्ज होता है। रंग बदलने पर आरसी में दर्ज जानकारी गलत हो जाती है, जो कानूनी रूप से गलत है।

गाड़ी का रंग बदलने की प्रक्रिया

  1. आरटीओ कार्यालय में जाएं: सबसे पहले आपको अपनी गाड़ी को रजिस्टर्ड आरटीओ कार्यालय ले जाना होगा।
  2. फॉर्म भरें: परिवहन विभाग या इंटरनेट के माध्यम से NAMV मोटर यान में परिवर्तन का फॉर्म डाउनलोड करें और भरें। आपको दो फॉर्म भरने होंगे, जिसमें वाहन मालिक का नाम, मॉडल, मौजूदा रंग, और नए रंग का सटीक शेड और रंग भरना होगा। विभागीय कर्मचारी फॉर्म भरने में आपकी मदद कर सकते हैं।
  3. फीस जमा करें: निर्धारित शुल्क का भुगतान करें।
  4. अनुमति प्राप्त करें: वाहन मालिक और वाहन की तस्वीरें लेने के बाद, विभागीय अधिकारी वाहन में परिवर्तन की अनुमति दे देंगे।
  5. रंग बदलवाएं: अनुमति मिलने के बाद आप किसी भी दुकान में अपनी गाड़ी का रंग बदलवा सकते हैं।
  6. आरटीओ को सूचित करें: रंग बदलने के बाद, आपको परिवहन विभाग को सूचित करना होगा। विभागीय निरीक्षण के बाद 14 दिनों के अंदर आरसी कार्ड में रंग अपडेट कर दिया जाएगा।

बिना अनुमति रंग बदलने पर क्या होगा?

बिना अनुमति रंग बदलने पर पुलिस या परिवहन विभाग द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्यवाही की जा सकती है। आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है या आपकी गाड़ी जप्त भी हो सकती है।

एक समान शेड में परिवर्तन

यदि आप अपनी गाड़ी का रंग थोड़ा बदलना चाहते हैं, जैसे कि दो रंगों में से एक रंग हटाना, तो आपको किसी कानूनी प्रक्रिया से गुजरने की आवश्यकता नहीं है।

कलर परिवर्तन में इंशोरेंस कंपनी को सूचना

यदि आपकी गाड़ी का बीमा है, तो रंग बदलने से पहले आपको अपनी बीमा कंपनी को सूचित करना होगा। यदि आप बिना सूचना दिए रंग बदलते हैं, तो एक्सीडेंट होने पर बीमा कंपनी दावा अस्वीकार कर सकती है।

वाहन में नहीं करवा सकते ये कलर

परिवहन विभाग पर्सनल गाड़ियों के लिए ओलिव ग्रीन (आर्मी ग्रीन) रंग की अनुमति नहीं देता है। यह रंग भारतीय सैनिकों के लिए आरक्षित है। इसके अलावा, आप आरटीओ में जानकारी देकर कोई भी अन्य रंग करवा सकते हैं।

यह भी ध्यान रखें

  • रंग बदलने से पहले अपनी गाड़ी की अच्छी तरह से सफाई करवा लें।
  • रंग बदलने के बाद अपनी गाड़ी को कम से कम 24 घंटे तक धूप में न रखें।
  • रंग बदलने के बाद अपनी गाड़ी के इंजन को कम से कम 30 मिनट तक चालू रखें।

वाहन का रंग बदलने से पहले सभी नियमों और कानूनी पहलुओं को ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है। यह आपको भविष्य में होने वाली किसी भी परेशानी से बचाएगा।

अतिरिक्त जानकारी

  • आप परिवहन विभाग की वेबसाइट पर जाकर वाहन का रंग बदलने के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
  • आप आरटीओ कार्यालय में जाकर भी वाहन का रंग बदलने के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

क्या आप जानते हैं

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