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Vehicle Finance Rules: जानिए अपनी गाड़ी को सीज होने से बचाने के तरीके!

Vehicle Finance Rules

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जानिए अपनी गाड़ी को सीज होने से बचाने के तरीके

नई गाड़ी खरीदना बहुतों का सपना होता है, लेकिन कम बजट होने के कारण कई लोग वाहन फाइनेंस का सहारा लेते हैं। वाहन वित्त कंपनियां 80-90% तक लोन प्रदान करती हैं, लेकिन कई बार फाइनेंस कंपनियों के कर्मचारी ग्राहकों को बिना जानकारी के फार्मों पर हस्ताक्षर करवा लेते हैं।

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1 से 58 नंबर तक के फार्म

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने वाहनों के लिए 1 से 58 नंबर तक के फार्म निर्धारित किए हैं, जिनमें अलग-अलग प्रक्रियाएं शामिल हैं।

Vehicle Finance Rules

फार्म 29डी और 30

  • फार्म 29डी: यह स्वेच्छापूर्वक वाहन लेने की अनुमति और रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी को सूचित करने का फार्म है।
  • फार्म 30: यह मोटर वाहन मालिक को वाहन स्थानंतरण की सूचना देने का फार्म है।

सीजिंग

कई बार फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी एक-दो महीने की किस्त न चुकाने पर वाहन सीज करने पहुंच जाते हैं।

सीजिंग की सही प्रक्रिया

  • 45 दिन का नोटिस: फाइनेंसर को सीजिंग से 45 दिन पहले ईएमआई संबंधित नोटिस भेजना होता है।
  • 29 नंबर फार्म: वाहन सीज करने के बाद फाइनेंसर 2 लोगों के साथ व्हीकल ऑनर से 29 नंबर फार्म व अन्य डाक्यूमेंट में हस्ताक्षर लेकर ऑनर को वाहन वापसी की रसीद देता है।
  • 30 नंबर फार्म: 15 दिन बाद फाइनेंस कंपनी वाहन किसी थर्ड पार्टी को बेच सकती है, जिसके लिए 30 नंबर फार्म में हस्ताक्षर लेना होता है।

अवैध सीजिंग

  • बिना 45 दिन के नोटिस या 29/30 नंबर फार्म के वाहन सीज करना अवैध है।

सावधानियां

  • वाहन फाइनेंस करवाने से पहले सभी नियमों और शर्तों को ध्यान से पढ़ें।
  • किसी भी फार्म पर हस्ताक्षर करने से पहले उसकी जानकारी लें।
  • यदि आपको लगता है कि आपका वाहन अवैध रूप से सीज किया गया है, तो आप कानूनी सहायता ले सकते हैं।

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यहाँ कुछ महत्वपूर्ण बातें

  • वाहन फाइनेंस करवाने से पहले अपनी क्षमता का आकलन करें।
  • लोन की किस्तें चुकाने में किसी भी तरह की लापरवाही न करें।
  • यदि आप किस्तें चुकाने में असमर्थ हैं, तो फाइनेंस कंपनी से बातचीत कर लें।
  • वाहन सीज होने से बचने के लिए सभी नियमों का पालन करें।

यह जानकारी आपको वाहन फाइनेंस से जुड़ी धोखाधड़ी से बचने में मदद करेगी।

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